बाटों और मापों से सम्बधित अपराधों के विषय में (सेक्शन 264-267)- अध्याय 13

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264. तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्ण उपयोग
265. खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग
266. खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना
267. खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना

166.   तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्ण उपयोग- जो कोई तोलने के लिए किसी उपकरण का, जिसका खोटा होना वह जानता है, कपटपूर्वक उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

167.   खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग- जब कोई किसी खोटे बाट का या लम्बाई या धारिता के किसी माप का या उससे भिन्न बाट या माप के रूप में कपटपूर्वक उपयोग करेगा, वह दोनों में  से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

168.   खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना- जो कोई तोलने के ऐसे किसी उपकरण या बाट को, या लम्बाई या धारिता के किसी माप को, जिसका खोटा होना वह जानता है, इस आशय से कब्जे में रखेगा कि उसे कपटपूर्वक उपयोग में लाया जाए, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

169.   खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना- जो कोई तोलने के लिए ऐसे किसी उपकरण या बाट को या लम्बाई या धारिता के किसी माप को, जिसका खोटा होना वह जानता है, इसलिए कि उसका खरे की तरह उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि उसका खरे की तरह उपयोग किया जाए, बनाएगा, बेचेगा या व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

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