प्रीविटी ऑफ कांट्रैक्ट और विबन्धन-भाग 8
प्रीविटी ऑफ कांट्रैक्ट अर्थात जो संविदा के पक्षकार नहीं हैं वह उसे लागू कराने के लिए न्यायालय में वाद नहीं ला सकते हैं। लेकिन भारतीय संविदा अधिनियम s. 2 (b) इसका अपवाद देता है। संविदा का संबंध (privity of contract) क्या है? केवल वे व्यक्ति जो






