अभिकरण और प्रीविटी ऑफ कांट्रैक्ट तथा अभिकरण की समाप्ति (Contract of Agency) (अध्याय 10, सेक्शन 182- 238)- part 26
भारतीय संविदा अधिनियम के अध्याय 10 (धारा 182 से 238) के तहत अभिकरण और प्रीविटी ऑफ कांट्रैक्ट (Privity of Contract) के संबंध तथा अभिकरण की समाप्ति (Termination of Agency) के विधिक प्रावधानों को विस्तार से समझें।


























